सुखराम ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा तिहाड़
नई दिल्ली।। 1993 के दूरसंचार घोटाले में दोषी साबित पूर्व टेलिकॉम मिनिस्टर सुखराम ने कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर कर दिया है। सुखराम एंबुलेंस से पटियाला हाउस अदालत पहुंचे। कोर्ट ने सुखराम को तीन साल की सजा काटने के लिए एंबुलेंस में ही तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया। गौरतलब है कि पिछले दो दिन से सुखराम के वकील उन्हें कोमा में बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए गुरुवार को सुखराम को निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर सुखराम कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैरजमानती वॉरन्ट जारी किया जा सकता है। इसके बाद सुखराम ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
गौरतलब है कि सुखराम पर 1996 में केबल आपूर्ति कंपनी से तीन लाख रुपये की रिश्वत लेकर उसके पक्ष में फैसला देने का आरोप है। 2009 में सुखराम को 4.25 करोड़ रुपये की अवैध सम्पत्ति रखने का दोषी पया गया था। 2002 में उन्हें भ्रष्टाचार रोकथाम निरोधक अधिनियम के तहत राजस्व को 1.66 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
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