जनसेवक पर मुकदमा की समयसीमा तय: SC
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एके गांगुली ने एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि कि एक जन सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। यह समय सीमा चार महीने हो सकती है। जस्टिस एके गांगुली ने कहा कि यदि सुयोग्य अधिकारी चार माह के भीतर निर्णय लेने में असफल रहें तो उसे अनुमति प्रदान करना मान लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसमें उसने राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति संबंधी निर्देश प्रधानमंत्री को देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री से 2जी स्पैक्ट्रम मामले में ए राजा पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने की स्थिति में थे।
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