2500 करोड़ देगा आयकर विभाग वोडाफोन को
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इनकम टैक्स विभाग को 2500 करोड़ रुपये ब्याज समेत लौटाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 12,000 करोड़ रुपये की देनदारी का मामला आयकर विभाग के अधिकार में ही नहीं आता है। कोर्ट ने कहा कि हचिसन और वोडाफोन के बीच यह डील देश से बाहर हुई थी. लिहाजा यह आयकर विभाग का मसला नहीं है। गौरतलब है कि इन दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के बीच हुई डील के बाद आयकर विभाग ने वोडाफोन पर 12 हजार करोड़ का टैक्स लगाया था, जिसका विरोध करते हुए कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला आयकर विभाग के पक्ष में दिया था जिसके खिलाफ वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए वोडाफोन से 2.5 हजार करोड़ रुपये जमा करने को कहा था.
No comments:
Post a Comment