'मोदी को लोकायुक्त मामले में करारा झटका'
अहमदाबाद।। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकायुक्त की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने झटका दे दिया है। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल की तरफ से जस्टिस आर. ए. मेहता की लोकायुक्त की नियुक्त को प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मोदी सरकार ने तर्क दिया था कि राज्यपाल ने लोकायुक्त नियुक्त करते समय उससे सहमति नहीं ली थी। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति को बहाल रखा। अब संभावना है कि प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच पहले ही अपना अलग-अलग फैसला सुना चुकी है। दोनों जजों के बीच मतभेद की वजह से इसे तीसरे जज को सौंपा गया था। उस समय राज्यपाल के फैसले से तिलमिलाई प्रदेश सरकार ने राज्यपाल को ही पार्टी बनाने की अर्जी दे दी थी। हालांकि, कोर्ट ने उसे यह कहकर नामंजूर किया था कि राज्यपाल का पद संवैधानिक है, ऐसे में उन्हें पार्टी नहीं बनाया जा सकता।इस मामले में हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच पहले ही अपना अलग-अलग फैसला सुना चुकी है। दोनों जजों के बीच मतभेद की वजह से इसे तीसरे जज को सौंपा गया था। उस समय राज्यपाल के फैसले से तिलमिलाई प्रदेश सरकार ने राज्यपाल को ही पार्टी बनाने की अर्जी दे दी थी। हालांकि, कोर्ट ने उसे यह कहकर नामंजूर किया था कि राज्यपाल का पद संवैधानिक है, ऐसे में उन्हें पार्टी नहीं बनाया जा सकता।
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