आरुषि मर्डर केस चलेगा तलवार दंपती पर
सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई अर्ज़ी
नई दिल्ली।। सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में उसके पैरंट्स राजेश तलवार और नूपुर तलवार के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने को हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने तलवार दंपती की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द किए जाने की अपील की थी। अब आरुषि तलवार के पैरंट्स को सीबीआई कोर्ट के सामने पेश होना होगा।
डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार ने गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट के समन को चुनौती दी थी। लोअर कोर्ट ने फरवरी, 2010 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए उन्हें समन जारी किया था। इसके खिलाफ तलवार दंपती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें पीड़ित समझा जाए, न कि आरोपी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग भी की थी कि उनको व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने से राहत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इन मांगों को खारिज कर दिया।
डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार ने गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट के समन को चुनौती दी थी। लोअर कोर्ट ने फरवरी, 2010 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए उन्हें समन जारी किया था। इसके खिलाफ तलवार दंपती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें पीड़ित समझा जाए, न कि आरोपी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग भी की थी कि उनको व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने से राहत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इन मांगों को खारिज कर दिया।
याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में मैजिस्ट्रेट का संज्ञान लेकर तलवार दंपती के खिलाफ मुकदमा चलाने के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है, लिहाजा वह इसमें दखलअंदाजी नहीं करेगी। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया कि उसके इस फैसले को किसी भी तरह से तलवार दंपती के खिलाफ न समझा जाए।
गौरतलब है कि 2008 में नोएडा की पॉश कॉलोनी जलवायु विहार में रहने वाले तलवार दंपती की बेटी आरुषि की लाश उसके कमरे से बरामद हुई थी। बाद में घर के नौकर हमराज का शव भी छत पर मिला था। सीबीआई ने इस केस को बिना सुलझाए ही बंद करने की सिफारिश की थी, पर कोर्ट ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। उस वक्त सीबीआई ने कहा कि था उसे इस हत्याकांड में किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए। लेकिन साथ ही सीबीआई ने संकेत दिए कि हो सकता है कि राजेश तलवार ने आरुषि की हत्या की हो। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि राजेश और नुपूर तलवार को आरोपी माना जा सकता है।
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