अबु सलेम जा सकते है पुर्तगाल
मुंबई सीरीयल ब्लास्ट के आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर अबु सलेम पुर्तगाल जा सकते है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित वहां के सु्प्रीम कोर्ट ने अबू सलेम के प्रत्यर्पण संधि पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि भारत ने सलेम के प्रत्यर्पण संधि की अवहेलना की है। यह फैसला पुर्तगाल के ही निचली अदालत के उस फैसले पर आया है जिसमें यह कहा गया था कि भारत ने अबू सलेम प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन किया था, जिसे पुर्तगाल सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के विरोध में पुर्तगाल की ही संवैधानिक अदालत से संपर्क करेगी। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि भारत में सलेम के मामले की सुनवाई में किसी अप्रत्यक्ष परिणाम की उम्मीद नहीं है। इससे पहले पुर्तगाल के हाई कोर्ट ने 20 सितंबर, 2011 को अबू सलेम के भारत प्रत्यर्पण के अपने सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भारतीय जांच एजेंसियों ने उन शर्तों को उल्लंघन किया है, जिनके तहत नवंबर 2005 में 8 मामलों की जांच के लिए अबू सलेम के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई थी। सलेम ने टाडा अदालत में आवेदन दाखिल कर 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में अपने खिलाफ जारी मुकदमे को बंद करने की अपील की है। उसका कहना है कि इस मुकदमे का जारी रहना अवैध होगा। मुंबई की टाडा अदालत सलेम के आवेदन पर बुधवार को सुनवाई करेगी।
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