अगर रुपये ले जाने के कारण से उड़न दस्ते की टीम को संतुष्ट नहीं कर सके तो रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में प्रत्याशियों के खर्च पर खास निगाह रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के समर्थकों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी है। ऐसे लोग जो बैकडोर से रुपये और चंदा देकर प्रत्याशियों की मदद करते हैं, उन पर भी आयोग की नजर है।
एडीएम फाइनैंस सर्वजीत राम ने बताया कि एक साथ ढाई लाख या उससे अधिक रुपये लेकर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयोग का उड़न दस्ता पकड़ सकता है। ऐसे में रुपये ले जाने वाले शख्स को प्रूफ देना होगा कि वह उसे कहां खर्च करेगा।
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार एक प्रत्याशी केवल 16 लाख रुपये ही प्रचार पर खर्च कर सकता है। अगर खर्च उससे अधिक हुआ तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द किया जा सकता है।
एडीएम फाइनैंस सर्वजीत राम ने बताया कि एक साथ ढाई लाख या उससे अधिक रुपये लेकर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयोग का उड़न दस्ता पकड़ सकता है। ऐसे में रुपये ले जाने वाले शख्स को प्रूफ देना होगा कि वह उसे कहां खर्च करेगा।
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार एक प्रत्याशी केवल 16 लाख रुपये ही प्रचार पर खर्च कर सकता है। अगर खर्च उससे अधिक हुआ तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द किया जा सकता है।
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