इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से तिवारी को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट की एक बेंच ने एनडी तिवारी की उस याचिका खारिज कर दिया,जिसमें उन्होंने अपनी डीएनए रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की अपील की थी। इस तरह पितृत्व मामले में उनकी डीएनए रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का रास्ता साफ हो गया। हाई कोर्ट की बेंच ने पिछले हफ्ते डीएनए रिपोर्ट 27 जुलाई को कोर्ट में खोलने के आदेश दिए थे।
गौरतलब है कि रोहित शेखर नाम के युवक का दावा है कि तिवारी उसके जैविक पिता हैं। डीएनए रिपोर्ट से इस दावे की सच्चाई पता चल गया। 87 साल के तिवारी ने अपनी याचिका में कहा था कि कोर्ट अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाया है कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता भी है या नहीं? ऐसे में रिपोर्ट सार्वजनिक करना उनके साथ भारी अन्याय होगा और अधिकार क्षेत्र पर निर्णय आने तक रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए।
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