Thursday, July 19, 2012


डीएनए रिर्पोर्ट को सार्वजनिक न करने को तिवारी गए : हाई कोर्ट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पितृत्व विवाद के संबंध में लैब से टेस्ट होकर आई डीएनए रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने के संबंध में नारायणदत्त तिवारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है। याचिका में तिवारी ने कहा है कि जब तक अदालती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जब तक कानूनी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, तब तक इस तरह की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा उनके केस में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को लेकर आगे की सुनवाई की रिकॉर्डिग हो। उन्होंने मीडिया की कुछ रिपोर्ट को अदालत के समक्ष पेश किया और कहा कि मीडिया के द्वारा उनकी रिपोर्ट को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में उसे समय से पहले सार्वजनिक किया जाना उचित नहीं है। एनडी तिवारी को अपना जैविक पिता बताने वाले रोहित शेखर और उनकी मां उज्ज्वला शर्मा ने इस याचिका को लेकर कहा कि एनडी तिवारी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने की मांग कर अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं।

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