Saturday, August 4, 2012

पाकिस्तान: नया अवमानना कानून निरस्त

  इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को संरक्षण देने वाले नए अवमानना कानून को रद्द कर दिया है। कानून में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री पर अदालत की अवमानना सहित किसी तरह का भी केस नहीं चलाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इसे संविधान के विरुद्ध बताया।  राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दोबारा खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट काफी लंबे समय से कह रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने इस सिलसिले में कोर्ट का आदेश नहीं माना था। इसके चलते उन पर अदालत की अवमानना का दोषी माना गया। सांकेतिक तौर पर करीब 30 सेकंड की सजा हुई। उन्हें संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनको प्रधानमंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। नए प्रधानमंत्री को गिलानी जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े इसलिए संसद ने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट कानून-2012 बनाया। 
राष्ट्रपति जरदारी ने 12 जुलाई को इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके खिलाफ कोर्ट में 25 याचिकाएं दायर की गई थीं। इन पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने विचार किया और कानून को रद्द कर दिया। अदालत के आदेश में कहा गया है, ‘अदालत का अवमानना कानून-2012 असंवैधानिक, अवैध और अमान्य घोषित किया जाता है। यह ऐलान किया जाता है कि अदालत की अवमानना अध्यादेश 2003 बहाल माना जाएगा।’
कानूनी जानकारों के अनुसार अब यदि प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने भ्रष्टाचार के मामलों को खोलने से इनकार कर दिया तो उनका भी वही हश्र हो सकता है जो गिलानी का हुआ था। गौरतलब है कि पांच दिन बाद शीर्ष कोर्ट की एक अन्य पीठ जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने की सुनवाई करने वाली है।
इस्लामाबाद। तख्तापलट की साजिश रचने के आरोपी पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेडियर समेत पांच अधिकारियों को को एक सैन्य अदालत ने प्रतिबंधित समूह ‘हिज्ब-उत-तहरीर’ के साथ संबंध रखने के मामले में सजा सुनाई। सेना की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, ब्रिगेडियर अली खान, मेजर इनायत अजीज, मेजर इफ्तिखार, मेजर सोहेल अकबर और मेजर जावेद बशीर के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही पूरी हो गई है। बयान में प्रतिबंधित समूह का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह ‘हिज्ब-उत-तहरीर’ ही है।
ब्रिगेडियर खान को पांच साल, मेजर अकबर को तीन साल और मेजर बशीर को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अन्य दो दोषियों को 18 माह कैद की सजा सुनाई है। बयान में कहा गया है कि ‘पाकिस्तान सैन्य अधिनियम’ के तहत दोषी फैसले के खिलाफ सेना के अपीली न्यायालय में अपील कर सकते हैं। गौरतलब है कि खान पर रावलपिंडी स्थित ‘आर्मी जनरल मुख्यालय’ पर हमले और सरकार का तख्तापलट करने की योजना बनाने का आरोप था। गिरफ्तारी के वक्तखान ‘आर्मी जनरल मुख्यालय’ में नियम और कानून निदेशक थे।

 

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