Friday, December 23, 2011

अन्ना को मुंबई में फ़ीस में राहत मिलने के आसार नहीं


कल अन्ना को लोकसभा ने झटका दिया आज  बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने टीम अन्‍ना को तगड़ा झटका दे दिया.  अदालत ने अन्‍ना हजारे के अनशन के लिए मुंबई के एमएमआरडीएम मैदान में छूट दिए जाने से इनकार कर दिया है। अदालत  ने पूछा है कि अनशन के लिए आखिर मुफ्त में जमीन क्‍यों चाहिए। कोर्ट ने पूछा, ‘यदि रामलीला मैदान उपलब्‍ध है तो वहां क्‍यों नहीं अनशन करते? हम किसी सरकारी संस्‍था को मुफ्त में जमीन देने के लिए नहीं कह सकते। हमने इस तरह की दलील गांधीजी के जमाने में भी नहीं सुनी है। हम जनता की ओर से चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए फीस में छूट के लिए नहीं कह सकते।’ कोर्ट ने कहा है कि लोकपाल बिल संसद में है तो इसमें दखल नहीं दिया जा सकता है। अदालत ऐसे मामले में नहीं पड़ सकता है।

 हालांकि छूट की अर्जी पर अदालत का यह फैसला नहीं है बल्कि अर्जी पर सुनवाई करते हुए टिप्‍पणी की गई है। फैसला दोपहर तीन बजे आ सकता है। राज्‍य के खेल विभाग ने अन्‍ना को आजाद मैदान से सटे स्‍पोर्ट्स ग्राउंड में अनशन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, दिल्‍ली पुलिस ने अन्‍ना हजारे को 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रामलीला मैदान में अनशन की इजाजत दे दी है। लेकिन टीम अन्‍ना की सदस्‍य किरण बेदी ने कहा है कि अनशन तो मुंबई में ही होकर रहेगा। यदि अनशन के लिए जगह नहीं मिलती है तो जेलों में अनशन होगा। 

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