सोशल साइट्स को 15 दिनों में देना होगा जवाब
नई दिल्ली। दिल्ली के रोहणी कोर्ट ने देश की 22 सोशल नेटवर्किंग साइट्स से 15 दिनों में जवाब मांगा है। यहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को आपत्तिजनक सामग्री पर अपना जवाब देना होगा। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, याहू और माइक्रोसॉफ्ट ने आज दिल्ली की एक अदालत से कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की कोई वजह नहीं है। वहीं, गूगल इंडिया ने कोर्ट से कहा कि उसने आपत्तिजनक सामग्री वाले कुछ पेज हटा दिए हैं। आने वाले समय में इस तरह की सामग्रियों पर नजर रखने की बात कही गई है। गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने फेसबुक, गूगल और यू-ट्यूब जैसी कई विदेशी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स और अन्य पोर्टलों को आपराधिक मामले में समन जारी किया था। इन साइटों पर आपत्तिजनक सामग्री को स्थान देने का आरोप है। सरकार इन कंपनियों के खिलाफ मुकदमे की स्वीकृति दे चुकी है। इन कंपनियों को समन विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा गया। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू इंडिया ने दिल्ली की निचली अदालत से यह कहते हुए राहत मांगी थी कि यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
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