Friday, March 30, 2012


        'बीबी जागीर को मिली 5 साल की कैद'
पंजाब सरकार में मंत्री जागीर कौर को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। उन्हें अपनी बेटी हरप्रीत कौर के जबरन अबॉर्शन, अपहरण और उसे बंधक बनाकर रखने का दोषी पाया गया, लेकिन हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। गौरतलब है कि 12 साल पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में हरप्रीत की मौत हो गई थी। 
जागीर कौर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (एसजीपीसी) की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अदालत ने कौर पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल सीबीआई जज बलबीर सिंह की अदालत में मौजूद जागीर को फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और बाद में पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया। सजा सुनाए जाने के बाद वह फूट-फूट कर रो पड़ीं। इस मामले में 3 और लोगों - कौर धेसी, परमजीत सिंह और निशान सिंह - को आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया। तीनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य आरोपी सत्या देवी को सभी इल्जामों से बरी कर दिया गया, जबकि संजीव कुमार की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। 
20-21 अप्रैल 2000 की रात हरप्रीत को फगवाड़ा से लुधियाना के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल लाया जा रहा था। रास्ते में ही रहस्यमयी हालात में उसकी मौत हो गई थी। यह बताकर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और हरप्रीत की मौत बुखार, उलटी और पानी की कमी के चलते हुई उसकी लाश का पोस्टमॉर्टम नहीं कराया गया। जल्दबाजी में 21 अप्रैल 2000 को कपूरथला स्थित बेगोवाल गांव में हरप्रीत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरप्रीत की मौत के कुछ दिन बाद बेगोवाल निवासी कमलजीत सिंह ने हरप्रीत के पति होने का दावा किया। सिंह ने यह भी कहा कि वह अजन्मे बच्चे के पिता हैं। 27 अप्रैल 2000 को वह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट गए। 9 जून 2000 को हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दिया था। 

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