'सरकार को बिना बताए शादी करने वाले जाएगें जेल'
नई दिल्ली. देश में अब सभी धर्मों के तहत होने वाली शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। यानी बिना रजिस्ट्रेशन वाली शादी को गैर कानूनी माना जाएगा और इसके लिए सजा भी हो सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने इससे जुड़े कानून मंत्रालय के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट को लागू कर दिया गया है। इसके अलावा अब सिख धर्म की शादी के लिए अलग एक्ट होगा। सिखों की शादी अनंत कारज एक्ट, 1909 के तहत होगी। अब तक सिखों की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही होती थीं। एयर इंडिया के पुनर्गठन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा सरकार ने नेवेयली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन को उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम के साथ मिलकर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने को हरी झंडी दी है। इसके अलावा सरकार ने नई सार्वजनिक खरीद नीति को भी हरी झंडी दे दी है। हालांकि रक्षा और आपदा विभाग की खरीद इस नीति से बाहर होगी।
यह नीति सभी पीएसयू और सरकारी विभाग पर लागू होगी। संबंधित खरीद एजेंसियों को सालाना रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिश्वतखोरी साबित होने पर छह महीने से पांच साल तक की जेल का प्रावधान है।
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