'नूपुर को सुप्रीम कोर्ट ने भी नही दी राहत'
चर्चित आरुषि हत्याकांड की मुख्य आरोपी नूपुर तलवार ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। शीर्ष अदालत ने नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी कल सुनवाई होगी। गौरतलब है कि बुधवार को विशेष सीबीआई कोर्ट ने नूपुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद से सीबीआई ने नूपुर की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली और नोएडा समेत कई जगह दबिश दी, पर अभी तक जांच एजेंसी के हाथ सफलता नहीं लग सकी है। विशेष सीबीआई कोर्ट की जज प्रीति सिंह ने बुधवार को गाजियाबाद कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने पर नूपुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को तय करते हुए नूपुर को इस तारीख को उसके समक्ष पेश करने के निर्देश भी दिया था। जज ने सीबीआई के वारंट जारी करने संबंधी आवेदन पर यह आदेश जारी किया है। आवेदन में कहा गया था कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद नूपुर इसके समक्ष पेश नहीं हो रही हैं। कोर्ट में पेश राजेश तलवार ने उनकी पत्नी नूपुर को समय देने को आग्रह किया जिसका विरोध करते हुए सीबीआई ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आवेदन दाखिल किया। डेंटिस्ट राजेश और नूपुर तलवार की इकलौती बेटी 14 वर्षीय आरुषि को 15-16 मई 2008 की रात को परिवार के नोएडा स्थित निवास पर संदिग्ध परिस्थितयों में मृत पाया गया था। इसके अगले दिन नौकर हेमराज का शव भी घर की छत से बरामद हुआ था। नूपुर ने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। उधर, आरुषि के हत्यारों द्वारा कथित तौर पर उपयोग किए गए सर्जिकल ग्लब्ज मामले से संबंधित एडवोकट संजय त्यागी के एक अन्य आवेदन पर कोर्ट ने अगली तारीख तक सुनवाई स्थगित कर दी।
No comments:
Post a Comment