Sunday, March 10, 2013

अहिंसा दूत के रूप में भूमिका पर में 65 ग्राम सभाओं की महिला सरपंचों ने भाग लिया

महिलाओं की सुरक्षा में महिला पंचायती राज सदस्‍यों और युवाओं की अहिंसा दूत के रूप में भूमिका पर  में 65 ग्राम सभाओं की महिला सरपंचों ने भाग लिया और  पंचायती राज संस्‍थाओं में महिलाओं की भूमिका पर बल दिया। उन्‍होंने कहा कि यह समाज और राष्‍ट्र के लिए महिलाओं के योगदान को याद करने का अवसर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री प्रेम नारायण ने 'महिलाओं की सुरक्षा में महिला पंचायती राज सदस्‍यों और युवाओं की अहिंसा दूत के रूप में भूमिका' पर पैनल चर्चा की अध्‍यक्षता की जिसका आयोजन मंत्रालय ने अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस पर किया था। सेमिनार में 65 ग्राम सभाओं की महिला सरपंचों ने भाग लिया। श्री नारायण ने इस अवसर पर अपने संबोधन में पंचायती राज संस्‍थाओं में महिलाओं की भूमिका पर बल दिया। उन्‍होंने कहा कि यह समाज और राष्‍ट्र के लिए महिलाओं के योगदान को याद करने का अवसर है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने दस लाख से अधिक महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। आज 55 प्रतिशत से अधिक महिलाएं पंचायतों और स्‍थानीय शहरी निकायों में विभिन्‍न स्‍तर पर प्रतिनिधित्‍व कर रही हैं जो 33 प्रतिशत के लक्ष्‍य से अधिक है। उन्‍होंने एकीकृत बाल विकास और मनरेगा जैसी योजनाओं में पंचायत कीचर्चा में जाने-माने पैनलिस्‍टों ने भाग लिया। महिलाओं पर अंतरराष्‍ट्रीय अनुसंधान केन्‍द्र, नई दिल्‍ली की सुश्री नंदिता भाटला ने 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता में युवाओं की भूमिका', महिलाओं के विशेष पुलिस यूनिट की अतिरिक्‍त डीसीपी सुश्री सुमन नलवा ने 'महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका' और राष्‍ट्रीय महिला आयोग की सदस्‍य सुश्री चारू वली खन्‍ना ने 'महिलाओं की सुरक्षा में राष्‍ट्रीय और राज्‍य महिला आयोगों की भूमिका' के बारे में अपने विचार रखे।
पंचायती राज पर एक नजर
पंचायती राज का दर्शन ग्रामीण भारत की परंपरा और संस्कृति में गहरे जमा हुआ है। यह ग्राम स्तर पर स्वशासन की प्रणाली की व्यवस्था करता है; पर 1992 तक इसे कोई संबैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था।
23 अप्रैल, 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गचिन्ह था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संबैधानिक दर्जा हासिल कराया गया और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।
73वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:
  • एक त्रि-स्तरीय ढांचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत)
  • ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना
  • हर पांच साल में पंचायतों के नियमित चुनाव
  • अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण
  • महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण
  • पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्ता आयोगों का गठन
  • राज्य चुनाव आयोग का गठन
73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं:
  • संविधान की गयारहवीं अनुसूची में सूचीबध्द 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना
  • कर, डयूटीज, टॉल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार
  • राज्यों द्वारा एकत्र करों, डयूटियों, टॉल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण
ग्राम सभा
ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है।
गतिशील और प्रबुध्द ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केंद्र में होती है। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे:-
  • पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करें।
  • गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए पंचायती राज कानून में अनिवार्य प्रावधान शामिल करना।
  • पंचायती राज अधिनियम में ऐसा अनिवार्य प्रावधान जोड़ना जो विशेषकर ग्राम सभा की बैठकों के कोरम, सामान्य बैठकों और विशेष बैठकों तथा कोरम पूरा न हो पाने के कारण फिर से बैठक के आयोजन के संबंध में हो।
  • ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो और विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों जैसे सीमांतीकृत समूह भाग ले सकें।
  • ग्राम सभा के लिए ऐसी कार्य-प्रक्रियाएं बनाना जिनके द्वारा वह ग्राम विकास मंत्रालय के लाभार्थी-उन्मुख विकास कार्यक्रमों का असरकारी ढंग़ से सामाजिक ऑडिट सुनिश्चित कर सके तथा वित्तीय कुप्रबंधन के लिए वसूली या सजा देने के कानूनी अधिकार उसे प्राप्त हो सकें।
  • ग्राम सभा बैठकों के संबंध में व्यापक प्रसार के लिए कार्य-योजना बनाना।
  • ग्राम सभा की बैठकों के आयोजन के लिए मार्ग-निर्देश/कार्य-प्रक्रियाएं तैयार करना।
  • प्राकृतिक संसाधनों, भूमि रिकार्डों पर नियंत्रण और समस्या-समाधान के संबंध में ग्राम सभा के अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करना।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम स्तर पर स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में ऐसी सशक्त पंचायतों की परिकल्पना करता है जो निम्न कार्य करने में सक्षम हो:
  • ग्राम स्तर पर जन विकास कार्यों और उनके रख-रखाव की योजना बनाना और उन्हें पूरा करना।
  • ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय भाईचारा, विशेषकर जेंडर और जाति-आधारित भेदभाव के संबंध में सामाजिक न्याय, झगड़ों का निबटारा, बच्चों का विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे मुद्दे होंगे।
73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो।

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